मारपीट के आरोपीगण को 4000 रूपये का अर्थदण्‍ड

मारपीट के आरोपीगण को 4000 रूपये का अर्थदण्‍ड


बुरहानपुर। अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण अरुण पिता तुकाराम आयु-50 वर्ष, पार्वताबाई पति अरुण आयु-50 वर्ष, मिथुन पिता अरुण आयु-27 वर्ष, राजेश पिता अरुण आयु-25 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम दर्यापुर थाना शिकारपुरा जिला बुरहानपुर म.प्र. को 4000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।  
    प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये ए.डी.पी. ओ. अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि, घटना दिं. 13.02.2017 को अभियुक्त अरुण द्वारा फरियादिया के घर के सामने आकर उसकी लड़की को गलत लड़के के साथ देखना बताये जाने पर,फरियादिया द्वारा पहले क्यों नहीं बताने का बोला, जिस पर से अभियुक्त ने उसे लकड़ी से मारा, जिससे सीधे हाथ की कोहनी, कलाई एवं पेट पर लगा। अभियुक्त अरुण की पत्नी पार्वतीबाई एवं लड़के मिथुन, राजेश ने आकर की गालियां देकर मारने का बोला। अभियुक्तगण ने मोहल्ले की शोभाबाई, कस्तुराबाई, लखन के साथ भी मारपीट की है, उक्त घटना मीनाबाई,  प्रतिभा, नीतीन तथा अन्य लोगों ने देखी व बीच-बचाव किया, जाते-जाते अभियुक्तगण बोल रहे थे कि, आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा में अपराध क्र. 45/2017 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज कर थाना शिकारपुरा द्वारा न्‍यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
   प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई है मा. न्‍यायालय से आरेापीगण अरुण,  पार्वताबाई, मिथुन,राजेश को भा.द.स. की धारा 323/34 (दो काउंट) में प्रत्येक अभियुक्त को क्रमशः 500-500 रूपये इस प्रकार कुल 4000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित  कराया।